अदालतों में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई

बठिंडा, विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के चलते देश में लॉकडाउन होने की वजह से पिछले लगभग 10 महीनों से अदालतों का फिजिकल तौर से कार्य लगभग ठप्प हो गया था। अब कोरोना माहामारी की रफ्तार कम होने व रिकवरी रेट सुधर जाने के कारण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा फिजिकल हियरिंग की सुनवाई करने के बारे में सभी अदालतों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिला अदालतें मौजूदा स्थिति का आंकलन कर संबंधित बार ऐसोसिएशन, जिला प्रशासन तथा सिविल सर्जन से सलाह कर कोविड-19 की गाईडलाईन के तहत अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू करें।
इसके साथ ही हर सप्ताह इस आशय की रिपोर्ट भी दे कि प्रत्येक सप्ताह कितने केसों की फिजिकल सुनवाई की गई है। रजिस्ट्रार जरनल के आदेश सोमवार से लागू हो रहे हैं, जिस कारण 11 जनवरी से सभी पंजाब-हरियाणा की अदालतों में फिजिकल हियरिंग की सुनवाई होगी। जिससे लंबित मामलों की जल्द सुनवाई हो पाएगी और आमजन को राहत मिलेगी।

